15 की जगह 20 रुपये में बेची पानी की बोतल, रेलवे ने लगाया एक लाख का जुर्माना

रेल यात्री को 15 रुपये की कीमत वाली पानी की बोतल 20 रुपये में बेचना IRCTC के एक कॉन्ट्रैक्टर को भारी पड़ गया। रेलवे ने कॉन्ट्रैक्टर पर पांच रुपये ज्यादा चार्ज करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एक यात्री ने पानी की बोतल के लिए ज्यादा पैसे वसूले जाने की ट्विटर पर शिकायत की थी।
अंबाला रेलवे डिविजन ने यूपी के गोंडा के कॉन्ट्रैक्टर चंद्र मौली मिश्रा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। चंद्रमौली लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ (12231/32) ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के कॉन्ट्रैक्टर हैं। दरअसल, इस ट्रेन में पैंट्री कार नहीं थी, जिसकी वजह से रेलवे आईआरसीटीसी के वेंडर पर निर्भर है।
हाल ही में ट्रेन संख्या 12232 (चंडीगढ़-लखनऊ) चंडीगढ़ से शाहजहांपुर की यात्रा कर रहे एक यात्री ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके दावा किया था कि उनसे पानी की बोतल के लिए 20 रुपये चार्ज किए गए, जबकि यह बोतल की एमआरपी 15 रुपये थी। ट्विटर पर शिकायत दर्ज करने के बाद पानी की बोतल बेचने वाले दिनेश के मैनेजर को लखनऊ में सेक्शन 144 (1) तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अ




